सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की घोषणा :अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिये एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल Waqf Board(वक्फ बोर्ड )ने घोषणा की है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिये एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतम 15 सदस्य शामिल होंगे!
वक्फ (Waqf):
- धार्मिक और धर्म के उद्देश्यों के लिये भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति को वक्फ (Waqf) कहा जाता है।
- एक वक्फ का निर्माण एक विलेख या उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है या एक संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है ।
- कानूनी रूप से, वक्फ (Waqf) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये किसी भी चल या अचल संपत्ति के इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी अर्पण है।
- एक गैर-मुस्लिम भी एक वक्फ बना सकता है किंतु व्यक्ति को इस्लाम को स्वीकार करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिये।
- प्रत्येक वक्फ को वक्फ अधिनियम, 1995 (Waqf Act, 1995) द्वारा शासित किया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जाँच, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेज़ों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है।
- वक्फ का प्रबंधन एक मुतावली (Mutawali) द्वारा किया जाता है जो एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एक ट्रस्ट के समान है.
- स्थापित ट्रस्ट को वक्फ के विपरीत बोर्ड द्वारा भंग भी किया जा सकता है।
वक्फ बोर्ड की संरचना (Composition):
- राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य
- इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान
- वक्फों के मुतावली
- प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या इससे अधिक होती है:-
राज्य सरकार द्वारा नामित एक या दो सदस्य
मुस्लिम विधायक एवं सांसद
वक्फ बोर्ड (Waqf Board):
- यह संपत्ति प्राप्त करने एवं रखने और ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति रखने वाला एक न्यायिक व्यक्ति (Juristic Person) है।
- बोर्ड किसी पर मुकदमा कर सकता है और बोर्ड पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि इसे एक कानूनी संस्था या न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- जिसके तहत प्रदेश सरकार ने बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन दी है।
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